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बच्चे को छठवीं क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल को दिया निर्देश

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(GNS),07 देश की राजधानी दिल्ली से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां जिस छात्र को स्कूल ने पांचवीं कक्षा में फेल करके छठवीं क्लास में प्रमोट करने से इनकार कर दिया था, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने पास करार दिया. साथ ही स्कूल को उस बच्चे को छठवीं क्लास में प्रमोट करने का निर्देश दिया. जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने बच्चे के पिता के मार्फत दायर की गई याचिका
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