बिहार में सड़क हादसे में मौत के बाद आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा
(जी.एन.एस) ता. 15पटनाबिहार में अब सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो गया। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सडक हादसे में मरने वालों के आश्रितों और घायलों को राज्य सरकार 15 सितंबर से मुआवजा देगी। मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया