बौद्ध धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता: HC
(जी.एन.एस) ता. 18 चेन्नै मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बौद्ध धर्म जाति रहित है और इस धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका में सुनाया है जिसमें याची ने नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र दिए जाने की मांग की थी। जस्टिस आर सुब्बिहा और जस्टिस आर पोंगिअप्पन की बेंच ने कहा,