मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम अनलॉक होंगे; रेस्टोरेंट, क्लब, जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को