मप्र में जन्मे व शिक्षित स्थानीय निवासियों को आरक्षण का अधिकार
(जी.एन.एस)६ जुलाई, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि राज्य में जन्म लिए और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी आरक्षण हासिल करने का पूरा अधिकार है। न्यायमूर्ति एसके पालो की एकलपीठ ने इस कानूनी बिन्दु के निर्धारण के साथ ही आवेदकों के खिलाफ धारा- 420, 467, 468, 471, 120-बी के तरह दर्ज एफआईआर और सीजेएम