Home देश महाराष्ट्र रजामंदी से संबंध: नाबालिग की हामी ‘कानून की नजर में सहमति नहीं’

रजामंदी से संबंध: नाबालिग की हामी ‘कानून की नजर में सहमति नहीं’

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(जी.एन.एस) ता.25 ठाणे महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्थानीय अदालत ने 2015 में एक किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी 31 वर्षीय व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग की हामी ‘कानून की नजर में आपसी सहमति नहीं है।’ जिला जज पी. पी. जाधव ने 12 सितंबर के अपने आदेश में दोषी देवेन्द्र गुप्ता को अवैध तरीके से किसी की संपत्ति में दाखिल
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