Home पंजाब/हरियाण राजमार्गों पर ठेके खोलने के लिए लेनी होगी एनएचएआइ की अनुमति

राजमार्गों पर ठेके खोलने के लिए लेनी होगी एनएचएआइ की अनुमति

95
0
(जी.एन.एस) ता. 28 चंडीगढ़ अब हाइवे के किनारे शराब ठेके खोलने के लिए एनएचएआइ (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की अनुमति लेनी जरूरी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने नगर पालिकाओं के अधीनस्थ राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके खोलने की शर्तों को स्पष्ट किया। हाईकोर्ट ने कहा कि कस्बों, शहरों और गांवों की सीमाओं के बाहर नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्गों पर एनएचएआइ
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field