राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर शीघ्र निर्णय ले सरकार: हाइकोर्ट
लखनऊ। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर दिया। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। मेरा कहना है कि राहुल गांधी द्वारा अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9