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रेलवे का बड़ा फैसला: अब अनुकंपा नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता नहीं बनेगी रुकावट

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(जी.एन.एस) ता. 25 समस्तीपुर रेलवे ने किसी रेलकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा अथवा पत्नी को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को खत्म कर दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के आलोक में मंडल स्तर पर भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसका फायदा ग्रुप डी कर्मियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को मिलेगा। इसके अलावा
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