लिवर ट्रांसप्लांट मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने अंगदान की अनुमति दी
इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नाबालिग बेटी की गुहार को स्वीकारते हुए उसे बीमार पिता को अपने एक हिस्सा (अंगदान) देने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी सावधानी बरतते हुए जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाना चाहिए। कोर्ट से अनुमति मिलने के तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती पिता और बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए निगरानी में ले लिया गया। नाबालिग