लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति पर हाईकोट की रोक
लखनऊ। लोक निर्माण विभाग में फर्जी तरीके से डिग्रीधारकों की पदोन्नति मामले में एक बार फिर कोर्ट ने झटका दिया है। अपात्र डिग्री धारकों की डीपीसी का परिणाम घोषित करने में न्यायालय ने तीन दिन की सुनवाई के बाद रोक लगा दी है। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल/प्राविधिक) से सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर प्रोन्नति हेतु 1998 से विवाद चला आ रहा था। जिस पर 2006 में