वनोपज पुनर्विक्रय पर हस्तांतरण शुल्क में परिवर्तन
जबलपुर। राज्य शासन ने वन उपज का पुनर्विक्रय करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से मिलने वाली हस्तांतरण शुल्क व्यवस्था में परिवर्तन किया है। अब आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्रेता से विक्रय मूल्य की 3 प्रतिशत राशि हस्तांतरण शुल्क के स्थान पर प्रति आवेदन 500 रुपये का शुल्क लेकर दोनों को लिखित में अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।