सर्वोच्च न्यायालय अब एससी-एसटी फैसले के खिलाफ सुनवाई 3 मई को करेगा
सर्वोच्च न्यायालय तीन मई को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कमजोर करने से संबंधित फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल द्वारा पीठ को यह सूचित करने पर कि न्यायालय द्वारा तीन अप्रैल को दिए आदेश के बाद सभी पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें पेश