सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार
(जी.एन.एस) ता. 30रांचीझारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में कथित तौर पर निर्धारित पदों से ढाई गुना से कम संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने साक्षात्कार में नियमानुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की