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सिगरेट, तम्बाकू कानून में सख्ती से खाद्य एवं पेय क्षेत्र प्रभावित होगा: रेस्त्रां एसोसिएशन

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(जी.एन.एस) ता. 20नई दिल्लीरेस्त्रां कारोबारियों ने कहा है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 में कोई भी बदलाव खाद्य और पेय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उनके संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस पर गौर करने का आग्रह किया है। नेशनल रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से न केवल उपभोक्ताओं को काफी असुविधा होगी बल्कि यह समग्र उपभोक्ता धारणाओं
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