सीतापुर: पराली, गन्ने की पत्ती अथवा अन्य किसी भी प्रकार का फसल अवशेष खेतों में जलाना दंडनीय अपराध- जिलाधिकारी
पराली, गन्ने की पत्ती अथवा अन्य किसी भी प्रकार का फसल अवशेष खेतों में जलाना दंडनीय अपराध है। इससे न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी में उपस्थित लाभकारी पदार्थ भी नष्ट होते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। यह जानकारी जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई