सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर लगाया 25000 का जुर्माना
(जी.एन.एस.) ता. 17अहमदाबाद/नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए गुजरात सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने अपील दायर करने में एक वर्ष से ज्यादा का विलंब करने पर राज्य सरकार की ‘‘निष्क्रियता और अक्षमता’’ को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपील दायर करने में ‘‘ढुलमुल रवैया’’ अपनाए जाने पर राज्य सरकार को