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सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी लागू करने के तरीके पर तीखी टिप्पणियां की, अल्पकालिक कुर्की को ड्राकोनियन (बेहद कठोर) बताया

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नई दिल्ली (G.N.S)। सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धवार को हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत अल्पकालिक कुर्की (प्रोविजनल अटैचमेंट) के अधिकारों को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कर अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के तरीके के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संसद ने जीएसटी को नागरिक-अनुकूल कर संरचना बनाने का इरादे से लागू
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