सौतेली बेटी को धमकी देकर बाप ने किया दुष्कर्म
(जी.एन.एस) ता 27 लुधियाना सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल की अदालत ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गए सौतेले बाप सूरज कुमार निवासी मुहल्ला हरगोविंदपुरा को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसको पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस थाना डिविजन नंबर 7 में पीड़िता