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स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित

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(GNS),07 स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित कर दिया गया. इस विधेयक के जरिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधित किया गया. इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना
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