हिंसा पर मुआवजा दे राज्य-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ,23 सितम्बर 2017 (जीएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार २२ सितंबर को गोरक्षा के नाम पर देशभर में हो रही हिंसा पर सख्त रूख दिखाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम कनविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य गोरक्षकों की हिंसा के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं।