22 अप्रैल ‘‘अक्षय तृतीया’’ को बाल विवाह रोकने हेतु दस्ते गठित – डीएम
सोनभद्र जिलाधिकारी सोनभद्र ने इसपर रोक के लिए टीमों दस्तों का गठन किया है जो बालविवाह पर रोकथाम नियंत्रण लाएंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी बालिका, जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी बालक/युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है, ‘‘अक्षय तृतीया‘‘ 22 अप्रैल को है, इस अवसर पर बाल विवाह की कुप्रथा के रोक-थाम हेतु प्रभावी निरोधात्मक