Home देश कुलसचिवों को 62 वर्ष में रिटायर करने की मांग खारिज

कुलसचिवों को 62 वर्ष में रिटायर करने की मांग खारिज

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(जीएनएस)14 फरवरी, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलसचिव डॉ बी भारती और छतरपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसपी तिवारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 किए जाने की अंतरिम मांग नामंजूर कर दी। न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के 16 अप्रैल 2010 के आदेश की रोशनी में विश्वविद्यालय के कुलसचिवों की सेवानिवृत्ति आयु
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