अपूर्ण राज्य में पूर्ण सरकार
डॉ. वैदिक — सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक एतिहासिक फैसला किया है। उसने एकमत से माना है कि दिल्ली राज्य के प्रशासन-संचालन में उप-राज्यपाल का पद ध्वजमात्र है। वह प्रशासन का सर्वेसर्वा नहीं है। यह फैसला सिर्फ केजरीवाल सरकार की विजय नहीं है, यह देश के संविधान को भी स्पष्टता प्रदान करता है। केंद्र प्रशासित राज्यों या क्षेत्रों के बारे में जो धारा 239 एए है, उसकी व्याख्या अभी तक