दोष सिद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों की पेंशन से वसूली जाए शासकीय राशि
जबलपुर, 5 अक्टूबर। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिए गठित स्थाई समिति की बैठक संपन्न हुई। डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार, गबन और अन्य आर्थिक अनियमितताओं में दोष सिद्ध हो चुके सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन से नियमानुसार शासन की राशि की वसूली की जाए। उन्होंने