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बाल श्रमिकों के लिए पेंसिल पोर्टल शुरू

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(जीएनएस)24 नवम्बर, उज्जैन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल एवं कुमार श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 के आंशिक संशोधन किये गये हैं। जिसके तहत 14 वर्ष तक के बालक का किसी भी उद्योग में नियोजन वर्जित है तथा किशोर 14 से 18 वर्ष का खतरनाक उद्योगो में नियोजन वर्जित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल एवं कुमार श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु पेंसिल पोर्टल प्रारंभ किया गया
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