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मप्र में जन्मे व शिक्षित स्थानीय निवासियों को आरक्षण का अधिकार

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(जी.एन.एस)६ जुलाई, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि राज्य में जन्म लिए और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति संबंधी आरक्षण हासिल करने का पूरा अधिकार है। न्यायमूर्ति एसके पालो की एकलपीठ ने इस कानूनी बिन्दु के निर्धारण के साथ ही आवेदकों के खिलाफ धारा- 420, 467, 468, 471, 120-बी के तरह दर्ज एफआईआर और सीजेएम
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