मौत की सजा को मप्र हाइ कोर्ट ने 35 साल के कठोर कारावास में बदला
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नरसिंहपुर जिले में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को 35 साल के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया है। न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की पीठ ने आनंद कोल की अपील पर सुनवाई के बाद संशोधित सजा सुनायी। हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि यह मामला दुर्लभ