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आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगो को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

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आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगो को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता वाराणसी:- न्याय महंगा होने से बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 बनाया गया है। यह अधिनियम देशभर में लागू है । इस अधिनियम के ज़रिए आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को न्याय दिलवाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महिला बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के
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