उच्च न्यायालय ने सातवीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की मांगी रिपोर्ट
(जी.एन.एस) ता. 25रांचीझारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को यह जानकारी देने का आदेश दिया कि क्या पिछले साल हुई सातवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेपीएससी से यह रिपोर्ट भी मांगी कि आरक्षित वर्ग के कितने उम्मीदवारों का चयन सामान्य वर्ग में किया गया है।