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अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

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जबलपुर।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुरक्षण हेतु पृथक से बैंक खाता खोलना होगा तथा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी । निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा । अभ्यर्थी यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम
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