अभ्यर्थी द्वारा प्रारूप-5 में देना होगा नाम वापसी का नोटिस
जबलपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस लेना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रारूप-5 में हस्ताक्षरित नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा । अभ्यर्थी द्वारा यह नोटिस उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक हर हाल में रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना होगा । इस समय-सीमा के बाद नाम वापसी के प्राप्त नोटिस को रिटर्निंग