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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राजनैतिक विज्ञापन देने से पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी

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मुरैना , 25 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा उप चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व उनका अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराया जाना जरूरी हैं।    चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दल को टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो एवं एफएम चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित कराने के पूर्व निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र-अ) में कम से
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