छिन्दवाड़ा । पति की गैर इरातदन हत्या के अरोप में पत्नी शैल सिंह (43) को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसला 6 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके भदौरिया ने सुनाया। 17 मई 2017 को प्रकरण की आरोपी शैल सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 2017को उसका पति विमल सिंह बस्ती में एक बरसी के कार्यक्रम के बाद रात में लौटा। बेटा