पंचायती अड़ंगों के विरुद्ध कानून
डॉ. वेदप्रताप वैदिक जो काम सरकार और संसद को करना चाहिए, वह अदालत कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि खाप पंचायतों द्वारा शादियों में की जानेवाली दखलंदाजी अब अवैध मानी जाएगी। कोई भी जातीय पंचायत किसी भी बहाने से दो स्त्री और पुरुष की शादी के बीच अड़ंगा नहीं लगा सकती। वह न तो सगोत्र विवाह, न स्वगांव विवाह, न पड़ौसी गांव में विवाह करनेवालों को दंडित