पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन किया समाप्त
जबलपुर। समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया है। इसके लिए विभाग द्वारा संशोधित पात्रता शर्तों के अधीन 6 वर्ष से 79 आयु के दिव्यांगों को 300 रूपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रूपए प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन की पात्रता होगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अवर सचिव ने समस्त संभागायुक्त,