Home देश बालश्रमिक मिलने पर नियोजक के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई

बालश्रमिक मिलने पर नियोजक के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई

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जबलपुर, 5 अक्टूबर। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के संशोधित नियम 2017 के अंतर्गत गठित जिला टॉस्क फोर्स समिति और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की बैठक सह कार्यशाला अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक/कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, चाइल्ड
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