बाल विवाह की स्थिति में सेवा प्रदाता भी होंगे सजा के भागीदार
जबलपुर । अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाहों की आशंकाओं के मद्देनजर जनसामान्य से अपील की गई है कि बाल विवाह को रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानून प्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है । बाल विवाह में सहयोग करने वाले व्यक्ति को सेवा प्रदाता मानते हुए उस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष के कारावास अथवा दो लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों