मुख्यालय के आदेश के बाद आरटीओ हुआ सख्त, वाहन डीलरों और खरीददारों में हो रहे विवाद
जीएनएस, 14 अप्रैल, भोपाल। आरटीओ में मुख्यालय से आया आदेश नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। यहां नियमों का हवाला देकर 1 अप्रैल से वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। दरअसल, मुख्यालय का आदेश है कि बिना हैंड रेस्ट और व्हील गार्ड के दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड नहीं किए जाएं। रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलने पर शोरूम संचालकों और खरीदारों के बीच विवाद