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हर पंचायत में एक दुकान हो, हर दुकान पर एक विक्रेता हो

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(जीएनएस)21 दिसंबर, उज्जैन। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर गरीब व्यक्ति को उचित मूल्य राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन के निर्देश अनुसार हर ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकान हो, हर उचित मूल्य दुकान पर एक विक्रेता हो तथा दुकान सप्ताह में 6 दिन खुले, जिससे हितग्राही को अपनी सुविधा के अनुसार राशन प्राप्त हो सके। उज्जैन संभाग के सभी जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित
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