Home देश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दी अभिभावकों को राहत: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने...

हाईकोर्ट ने दी अभिभावकों को राहत: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर रोक

120
0
जबलपुर। ‌जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि निजी स्कूल, लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूलें। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिभावकों के
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field