भोपाल: 25 मार्च 2026
सौरभ शर्मा, विशेष संवाददाता
पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, नवीन पंजीयन तथा नवीनीकरण आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई और समिति ने आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान कीं।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. संजय जैन, डॉ. शैलेश लूणावत, डॉ. रणधीर सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेंद्र उपाध्याय तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति खरे समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
समिति ने 40 अस्पतालों और सोनोग्राफी केंद्रों के नवीन पंजीयन, नवीनीकरण एवं एप्लिकेशन एडिट के आवेदनों पर चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने और सभी सोनोग्राफी केंद्रों की निरंतर मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए गए।
डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहेगा।
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