अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के रेप दोषी के मृत्युदंड को 20 साल के सश्रम कारावास में बदला
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पांच वर्षीय बालिका से बलात्कार के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को 20 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया है। कटनी की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी राजकुमार कोल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) के तहत मृत्युदण्ड दिया। धारा 376 (एबी) 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले से संबंधित